इंदौरक्राइमप्रत्यंचामध्य प्रदेश

नकली SDM अधिकारी बनकर लोगों के साथ ठगी करने वाली शातिर महिला आरोपी, क्राइम ब्रांच इंदौर की कार्यवाही में गिरफ्तार में…


क्राइम ब्रांच इंदौर में प्राप्त शिकायत में महिला आरोपी के द्वारा स्वयं को SDM बताकर एवं प्रशानिक अधिकारियों के नाम से कूटरचित दस्तावेज बनाकर फरियादियों को शासकीय विभागों में नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों रुपए लेकर की थी, धोखाधड़ी ।

महिला आरोपी के द्वारा अलग–अलग विभागो में नौकरी दिलाने के नाम से फर्जी नियुक्ति आदेश बनाकर झूठा आश्वासन देते हुए की थी ठगी।

महिला आरोपी के विरुद्ध थाना अपराध शाखा में धोखाधडी सहित अन्य धाराओं में किया गया अपराध पंजीबद्ध।

इंदौर -दिनांक 08 सितंबर 2022- कार्यालय अपराध शाखा में फरियादी के द्वारा आरोपी नीलम पराशर के विरुद्ध नौकरी दिलाने के नाम पर 2 लाख रूपये लेकर धोखाधड़ी करने की शिकायत प्राप्त हुई थी जिसकी जांच फ्रॉड इंन्वेस्टीगेशन सेल टीम द्वारा कराई गई ।

शिकायत में जॉच करते हुए पाया गया कि महिला आरोपी- नीलम पाराशर पति अनिरुद्ध पाराशर निवासी– 105 गली नं 2 शिखरजी नगर,तेजाजी नगर इंदौर के द्वारा फरयादी से संपर्क कर स्वयं को SDM अधिकारी बताकर, कलेक्टर कार्यालय में गार्ड की नौकरी दिलाने के नाम एवं “कार्यालय जिला दंडाधिकारी जिला इंदौर मध्य प्रदेश” के नाम का पत्र लिखा नौकरी का फर्जी नियुक्ति पत्र फरियादी को देते हुए , फरियादी से 2,00,000/– रुपए प्राप्त कर उसको गुमराह करते हुए की थोड़े दिन में नौकरी लग जाएगी और उसे फर्जी ड्रेस और आईडी कार्ड देकर झूठ बोलकर न तो फरयादी को नौकरी दिलवाई और न ही पैसे वापस किए और धोखाधड़ी की गई। जिस पर फरियादी की शिकायत पर थाना अपराध शाखा में अपराध धारा 420, 419, 467, 468, 471, 170, 34 भादवी का अपराध पंजीबद्ध किया गया।

इसी प्रकार अन्य आवेदकों के द्वारा क्राइम ब्रांच इंदौर में शिकायत की थी जिनमें (1) आवेदक से महिला आरोपी नीलम के द्वारा संपर्क कर स्वयं को सुपर वाइजर 10 स्टार एवं SDM अधिकारी बताते हुए साथ ही गाड़ी पर मध्य प्रदेश शासन लिखवाकर झांसे में लेते हुए आवेदक को फर्जी नियुक्ति पत्र देकर जिसमे फरियादी को वार्ड क्रमांक–75 पत्थर मुंडला में जोनल अधिकारी के पद पर 45 हजार सैलरी के साथ नौकरी दिलाने और आवेदक की पत्नी को 35 हजार सैलरी के साथ महिला बाल विकास परियोजना में सुपरवाइजर के पद पर नौकरी का फर्जी नियुक्ति पत्र देते हुए आवेदकों से कुल 7,50,000/– रुपए प्राप्त कर न तो नौकरी दिलाई और न ही फरियादी के पैसे वापस किए और धोखाधडी की गई ।

(2) महिला आवेदक को महिला आरोपी नीलम पाराशर के द्वारा सुपर वाइजर 10 स्टार एवं SDM अधिकारी बताकर महिला बाल विकास विभाग के देवगुराडिया स्थित ग्रुप सिद्धि विनायक सेक्टर 3/2 के सानिध्य कार्यालय में 35 हजार रुपए महीना सैलरी का झूठ बोलकर सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर महिला फरियादी 3,50,000/– रुपए प्राप्त कर उसको गुमराह करते हुए की थोड़े दिन में लग जाएगी नौकरी जैसे झूठ बोलकर न तो आवेदक को नौकरी दिलवाई और न ही पैसे वापस किए।

(3). महिला आवेदिका की साड़ी की दुकान से 74,000/– रुपए के कपड़े नीलम पाराशर द्वारा खरीदकर स्वयं को देपालपुर SDM बताकर नगद पैसे नही है बोलते हुए फर्जी बैंक चेक देकर आज दिनांक तक पैसे नही देकर धोखाधड़ी की है ।

महिला आरोपी नीलम पाराशर के विरुद्ध धोखाधड़ी का अपराध पंजीबद्ध कर उक्त शिकायतो की जांच कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही थाना क्राइम ब्रांच इंदौर द्वारा की जा रही है।

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