उत्तर प्रदेश शासन ने कक्षा 1 से 8 तक के विद्यालयों को खोलने के लिए कोविड-19 गाइडलाइन की जारी
उत्तर प्रदेश में मार्च 2020 से बंद चल रहे कक्षा 1 से 8 तक के विद्यालयों को खोलने के आदेश जारी कर दिए हैं। विद्यालयों को खोलने के लिए कोविड-19 गाइडलाइन भी जारी की गई है। इस गाइडलाइन में विद्यालयों के खोलने से संबंधित विभिन्न दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। जिसका पालन करना सभी विद्यालयों को अनिवार्य है।
उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी से कक्षा 6 से 8 तक के विद्यालयों को शिक्षा के लिए खोला जाना है। वही 1 मार्च से कक्षा 1 से 5 तक के विद्यालयों को शिक्षा के लिए खोला जाना है। विद्यालयों में विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करने को लेकर शासन ने कोविड-19 गाइडलाइन को जारी किया है। उत्तर प्रदेश के शिक्षा निदेशक(बेसिक) ने प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों को विद्यालयों को पुनः खोलें जाने के निर्देश जारी किए हैं।
विद्यालयों को खोलने से पूर्व निम्न तैयारियों को करने को कहा गया है जिसके अंतर्गत विद्यालय कैंपस एवं सभी कक्षाओं के फर्नीचर, विभिन्न उपकरण, स्टेशनरी भंडार कक्ष, पानी की टंकी, किचन, वॉशरूम, प्रयोगशाला एवं लाइब्रेरी आदि की सफाई कर उसे विसंक्रमित किया जाएगा। विद्यालय में हाथों की सफाई की विशेष व्यवस्था की जाएगी। डिजिटल थर्मामीटर, सैनिटाइजर, साबुन एवं अन्य स्वच्छता से संबंधित सामग्रियों की व्यवस्था भी की जाएगी। परिवहन व्यवस्था को प्रारंभ करने से पूर्व उसका सैनिटाइजेशन किया जाएगा। प्रधानाध्यापक द्वारा स्थानीय स्तर पर उपलब्ध स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सीय स्टाफ से समन्वय स्थापित किया जाएगा।
छात्र छात्राओं के बैठने की व्यवस्था गाइड लाइन के अनुसार की जाएगी जिसके अंतर्गत प्रत्येक विद्यार्थी को 6 फीट की दूरी के साथ बैठाया जाएगा।इसके साथ साथ कार्यालय एवं स्टाफ रूम आदि में भी 6 फीट की दूरी पर बैठने की व्यवस्था की जाएगी। विद्यालय के गेटों को आगमन एवं प्रस्थान के समय खुला रखा जाएगा तथा वहां पर भीड़ भी एकत्रित नहीं होने दी जाएगी। विद्यालय के बाहर दीवार पर कोविड-19 के दिशा निर्देशों को दर्शाते हुए एक मुद्रित पोस्टर भी लगाया जाएगा तथा विभिन्न स्थलों पर 6 फीट की दूरी पर वृत्ताकार चिन्ह भी लगाए जाएंगे।
प्रत्येक कक्षा में छात्रों की कुल क्षमता के 50% बच्चों को ही रोज बुलाया जाएगा। छात्रों की कुल क्षमता के 50 प्रतिशत बच्चों को पहले दिन तथा अगले दिन 50% बच्चों को बुलाया जाएगा। किसी भी कार्य दिवस में 50% से अधिक उपस्थिति नहीं होनी चाहिए। जहां पर विद्यार्थियों की संख्या ज्यादा है वहां पर दो दो पालियों में विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा।
विद्यालय में कक्षाओं का संचालन निम्न शेड्यूल के अनुसार किया जाएगा। प्राथमिक स्तर पर कक्षा 1 एवं 5 का सोमवार का बृहस्पतिवार को, कक्षा 2 एवं 4 का मंगलवार व शुक्रवार को, कक्षा 3 का बुधवार व शनिवार को कक्षाओं का संचालन किया जाएगा। उच्च प्राथमिक स्तर पर कक्षा 6 का सोमवार व बृहस्पतिवार को, कक्षा 7 का मंगलवार व शुक्रवार को, कक्षा 8 का बुधवार व शनिवार को संचालन किया जाएगा।
विद्यालय में असेंबली को कक्षा कक्ष में ही किया जाएगा। किसी भी प्रकार के समारोह का आयोजन कोविड-19 के प्रोटोकॉल के तहत किया जाएगा। छात्र छात्राओं को विद्यालय में आने के लिए उनके माता-पिता अभिभावक के द्वारा एक सहमति पत्र विद्यालय में प्रदान किया जाएगा। विद्यालय के आसपास के नजदीकी स्थल पर स्वास्थ्य कर्मी, डॉक्टर को छात्रों के शारीरिक एवं मानसिक स्थिति की जांच हेतु उपस्थित रहने को कहा गया है। विद्यालय के किसी छात्र अथवा स्टाफ को कोरोना पॉजिटिव का संदिग्ध होने पर उसे विद्यालय में तत्काल आइसोलेट किया जाएगा। तदोपरांत चिकित्सक के परामर्श के अनुसार कार्यवाही की जाएगी। कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट के आने तक घर पर ही रह कर कार्य करने को दिया जा सकता है।
प्रतिदिन विद्यालय कैंपस एवं कक्षाओं की सफाई की जाएगी एवं उन्हें सैनिटाइज भी निश्चित रूप से किया जाएगा। कूड़े कचरे के डस्टबिन के अलावा अन्य कहीं नहीं डाला जाएगा। साफ सफाई के स्थान पर साबुन एवं साफ पानी की व्यवस्था की जाएगी। विद्यार्थियों के लिए साफ पानी पीने की व्यवस्था को भी किया जाएगा तथा उन्हेंअपने घर से ही पानी की बोतल लेकर आने के लिए कहा जाएगा।
सभी विद्यार्थियों एवं विद्यालय के शिक्षक एवं कर्मियों को मास्क लगाए रहना अनिवार्य होगा। एक दूसरे के मास्क एवं खाने पीने की चीजों को अदला बदली नहीं करना होगा। इसके साथ साथ अन्य सामग्री जैसे नोटबुक, पेंसिल, पेन आदि की भी अदला बदली नहीं की जाएगी।
विद्यालय प्रबंधन के द्वारा समस्त स्टाफ को फेस कवर एवं ग्लब्स आदि को प्रदान किया जाएगा। बाहरी वेंडर को विद्यालय के अंदर किसी भी प्रकार की सामग्री को नहीं बेचने दिया जाएगा।
विद्यार्थियों के परिवहन की बसों को प्रतिदिन दो बार सैनिटाइज निश्चित रूप से किया जाएगा।बस में उचित दूरी पर विद्यार्थियों को बैठाया जाएगा एवं खिड़कियों को खुला रखा जाएगा। बस में हैंड सैनिटाइजर व मास्क की व्यवस्था भी की जाएगी। जिन विद्यालयों में भोजन प्रदान किया जाता है उसे भी साफ सफाई के साथ कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत प्रदान किया जाएगा।
इन दिशानिर्देशों को विद्यालय में लागू करने की समस्त जिम्मेदारी विद्यालय प्रबंधन एवं प्रधानाचार्य की होगी। इस गाइडलाइन को लागू करने के लिए विद्यालय में एक कमेटी को भी बनाए जाने के निर्देश दिए गए हैं।