गरोठप्रत्यंचामंदसौरमध्य प्रदेश

आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम अंतर्गत ग्राम भैंसोदा में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन कर जनहितार्थ योजनाओं की दी जानकारी

चंदन गौड़

मन्दसौर | राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के दिशा-निर्देशानुसार 14 नवम्‍बर तक आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अनुक्रम में माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मंदसौर विजय कुमार पाण्डेय के आदेशानुसार एवं रईस खान सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मंदसौर के मार्गदर्शन में ग्राम भैंसोदा, तहसील तहसील विधिक सेवा समिति भानपुरा एवं मंदसौर शहर की विभिन्न बस्तियों में (को विधिक साक्षरता शिविर व पैरालीगल वालेंटियर्स की गठित टीम द्वारा विभिन्न प्रकार के जागरूकता कार्यक्रम, गतिविधियां आयोजित की गई। उक्त गतिविधियों के अनुक्रम में ग्राम भैंसोदा तहसील विधिक सेवा समिति भानपुरा में कार्यक्रम की अध्यक्षता न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी लक्ष्मण डोडवे द्वारा की गई। उक्त विधिक साक्षरता शिविर में डोडवे द्वारा विधिक सहायता एवं सलाह के अतिरिक्त महिलाओं के उत्पीड़न से संबंधित जानकारी दी गई, जिसमें बताया कि महिलाओं के उत्पीड़न जैसे शारीरिक, मानसिक, मौखिक, आर्थिक रूप से किये जाने पर बचाव हेतु उसके संबंध में कहां कार्यवाही की जा सकती है तथा निःशुल्क विधिक सहायता के संबंध में भी विस्तृत रूप से जानकारी प्रदान की गई। साथ ही राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी दी एवं नशा मुक्ति के संबंध में बताया कि नशा कई परिवारों के बर्बादी का कारण है। अतः परिवार को बचाने का एकमात्र उपाय नशा मुक्ति ही है। शिविर में उपस्थित मुख्य नगर पालिका अधिकारी सुरेश यादव द्वारा वृद्ध व विधवा महिलाओं को पेंशन योजना तथा नगर में स्वच्छता अभियान के तहत चलाये जा रहे अभियान संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी दी। इस अवसर पर पैनल अधिवक्ता एस.एस. चौहान द्वारा ग्रामीणजनों को मोटर व्हीकल एक्ट के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि माता-पिता अपने बच्चों को वाहन तब तक न दें जब तक उनकी आयु 18 वर्ष पूर्ण न हो जाये अन्यथा घटना घटित होने या अपराध पंजीबद्ध होने पर नाबालिक के साथ-साथ वाहन स्वामी के विरूद्ध भी कार्यवाही हो सकती है। साथ ही बताया कि कोई भी वाहन बिना दस्तावेज के क्रय न करें, क्योंकि यदि उक्त वाहन चोरी का पाया जाता है तो क्रेता कि विरूद्ध भी चोरी के अपराध के संबंध में कार्यवाही की जा सकती है। भैंसोदा पुलिस चौकी प्रभारी नितेश नागर द्वारा पुलिस विभाग द्वारा की जा रही कार्यवाही के संबंध में विस्तृत रूप से प्रकाश डाला। उपरोक्त विधिक जागरूकता कार्यक्रम में पैरालीगल वालेंटियर्स सांवरलाल सेन, रामदयाल मीणा, न्यायालयीन कर्मचारी एवं ग्रामीणजन उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन अधिवक्ता चौहान द्वारा किया गया। इस अवसर पर शिविर में उपस्थित लोगों को विभिन्न योजनाओं से संबंधित पैम्पलेट्स भी वितरित भी किये गये।

उपरोक्त अभियान के अनुक्रम में दिनांक 13.10.2021 को मंदसौर शहर के वार्ड क्रमांक 30, 31 एवं 32 में बस्तिवासियों को अभियान से जागरूक करने व विभिन्न योजनाओं के प्रति जानकारी देने के संबंध में विधिक साक्षरता शिविर के आयोजन किये गये। इस अवसर पर जिला विधिक सहायता अधिकारी योगेश बंसल, पैनल अधिवक्ता शिवरमनसिंह पंवार, पैरालीगल वालेंटियर्स राजेश मेड़तवाल, कार्यालयीन कर्मचारी प्रदीप भावसार, श्रीमती बरखा सुरागी उपस्थित रहे। जिला विधिक सहायता अधिकारी योगेश बंसल द्वारा बस्तीवासियों को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली व म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर तथा शासन द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई। साथ ही प्रत्येक कार्य दिवस शनिवार को आयोजित होने वाली लोकोपयोगी लोक अदालत योजना के बारे में भी उपस्थितजन को अवगत कराया। पैनल अधिवक्ता शिवरमनसिंह पंवार द्वारा रघुवीरसिंह पंवार द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव 14 नवम्‍बर तक निरंतर चलाये जा रहे जागरूकता अभियान के बारे में विस्तृत रूप से बताते हुए विधिक सहायता व विधिक सलाह योजना पर प्रकाश डाला। इसी अनुक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा पैरालीगल वालेंटियर्स की तैयार की गई टीमों द्वारा ग्राम सगवाली, गरोड़ा, भावगढ़ फंटा, बनी, दलौदा रेल, ताजाखेड़ी, सगवाली,कुमाखेड़ी,गुजरदा,बुलगड़ी,कोचवी,घटावदा,पित्याखेड़ी,रलायता,रेवासदेवड़ा,नौगावां,रिन्दवन, हैदरवास इत्यादि ग्रामों में जाकर ग्रामवासियों को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं व कानून के प्रति जागरूक करने के लिए विद्यालयों, ग्राम पंचायत भवन ग्रामीणजनों के बीच जाकर डोर-टू-डोर अभियान एवं विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। साथ ही ग्रामीणजनों की विभिन्न समस्याओं को भी सुनकर उक्त समस्याओं के निदान हेतु आवश्यक सलाह प्रदान की गई। पैरालीगल वालेंटियर्स द्वारा उपरोक्त डोर-टू-डोर अभियान एवं विधिक साक्षरता शिविरों में पेम्प्लेट्स इत्यादि वितरित किए गए। उपरोक्त तैयार की गई पैरालीगल वालेंटियर्स की टीम में श्रीमती रामकुंवर राठौर, श्रीमती बिंदिया मसानिया सुश्री हूरबानो सैफी, आदिल हुसैन, शिवम गुप्ता, फारूख हुसैन, वसीम खान, द्वारा अभियान अंतर्गत विभिन्न ग्रामों में जाकर ग्रामीणवासियों को निरंतर जागरूक करने का कार्य किया जा रहा है।

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