इंदौरप्रत्यंचामध्य प्रदेश

विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त कार्यालय इंदौर की ट्रेप कार्रवाई


आवेदक: धर्मेंद्र सिंह, कृषक।ग्राम अरण्या , तहसील हातोद, जिला इंदौर।

आरोपी दीपक मिश्रा, पटवारी हातोद ,जिला इंदौर।

:आवेदक द्वारा अपनी माता जी के नाम से ग्राम अरण्या में 0.506 आरे कृषि भूमि क्रय की गई थी, जिसके नामांतरण हेतु फरवरी 2022 में तहसीलदार हातोद के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया गया था, जिसपर तहसीलदार ने आरोपी पटवारी को मौका निरीक्षण कर पटवारी रिपोर्ट देने हेतु निर्देशित किया था।
आवेदक द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से सभी जरूरी दस्तावेज एवं निर्धारित शुल्क जमा करवा दिया गया था। किंतु आरोपी पटवारी द्वारा आपत्ति प्रतिवेदन लगा दिया गया तथा आवेदक के पता करने पर उससे रिश्वत राशि रुपये दस हज़ार की मांग की गई तथा आवेदक से तत्काल ही दो हज़ार रुपये प्राप्त कर लिए गए।
आवेदक द्वारा उक्त के संबंध में लोकायुक्त कार्यालय में की गई शिकायत को प्राथमिक सत्यापन उपरांत सही पाए जाने पर आज आरोपी पटवारी को शेषराशि रुपए 8000 लेते हुए टीम द्वारा ट्रैप किया गया आरोपी के विरूद्ध भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम 2018 की धारा-7 के तहत कार्यवाही जारी है।

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