प्रतिमा के लिए पण्डाल का आकार अधिकतम 30 X 45 फीट रहेगा – कलेक्टर

चंदन गौड़
मन्दसौर | कलेक्टर गौतम सिंह ने बताया कि जिन स्थानों पर परंपरागत रूप से गणेश दुर्गा प्रतिमा की स्थापना की जाती हैं उन्हीं स्थानों पर डीम्ड परमिशन मानी जाकर प्रतिमा स्थापित की जा सकती हैं किंतु किसी नवीन स्थान पर प्रतिमा स्थापित नहीं की जा सकेगी। प्रतिमा स्थापना के लिए पंडालों का आकार अधिकतम 30×45 फीट तक ही होना चाहिए। झांकी निर्माता ऐसी झांकी की स्थापना करें श्रद्धालु दर्शकों की भीड़ एकत्रित नहीं होता था सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जावे इसकी व्यवस्था आयोजकों द्वारा की जाए। मूर्ति विसर्जन हेतु मूर्ति विसर्जन स्थल पर ले जाने के लिए 10 से अधिक व्यक्ति नहीं होने चाहिए। स्थानीय प्रशासन द्वारा विसर्जन के लिए अधिक से अधिक उपयुक्त स्थानों का चयन किया जावे एवं विसर्जन स्थल पर पर्याप्त मात्रा में गोता घर की तैनाती की जावे। कोविड-19 को दृष्टिगत रखते हुए धार्मिक सामाजिक आयोजनों के लिए किसी प्रकार के चल समारोह नही निकलने जायेगे। सार्वजनिक स्थानों पर कोविड संक्रमण से बचाव के तारतम्य में झॉंकिया/पण्डालों/ विसर्जन के आयोजनों में श्रद्धालु /दर्शक फेस कवर, सोशल डिस्टेंसिंग एवं सेनेटाईजर काप्रयोग के साथ ही राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निर्देशों का कडा़ई से पालन करना अनिवार्य होगा। मूर्ति स्थापित किया जाने वाले पांडालो झांकियों के परिसर एवं विसर्जन स्थल पर चिकित्सा सुविधा एंबुलेंस में जीवन रक्षा ओषधी एवं चिकित्सक दल के तैनाती पुलिस विभाग के निर्देशन में की जाए।