
छत्तीसगढ़/रायगढ़
रायगढ़ प्रत्यंचा ब्यूरो चन्द्रिका भास्कर
रायगढ़, छ.ग.शासन द्वारा फसल कटाई के पश्चात खेतों में बचे हुए फसल अपशिष्ट को जलाये जाने से तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया गया है। उप संचालक कृषि रायगढ़ ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले में हार्वेस्टर से फसलों की कटाई, गहाई एवं थ्रेसर से फसल की गहाई की जाती है। उन्होंने समस्त हार्वेस्टर एवं थ्रेसर संचालक को जिले में कार्य करने हेतु उप संचालक कृषि कार्यालय रायगढ़ में अनिवार्य रूप से पंजीयन कराने तथा कृषक से अवशेष उठाव एवं फसल अवशेष नहीं जलाने की सहमति लेकर ही कटाई करने हेतु कहा है। कटाई, गहाई पश्चात फसल के अवशेष को एकत्र कर संबंधित कृषकों को सुपूर्द करें। जिससे फसल अवशेष को प्राप्त करने हेतु कृषक से संपर्क किया जा सके तथा गोठानों मे एकत्र किया जा सके। निर्देशों का पालन नहीं करने वाले हार्वेस्टर एवं थ्रेसर मालिक पर सख्त कार्यवाही की जाएगी।