पैन कार्ड और आधार को लिंक करने की समय सीमा को बढ़ाकर 30 जून कर दिया गया

अनुभव अवस्थी
जो लोग अभी तक भी अपने पैन कार्ड को आधार के साथ लिंक नहीं करा पाए हैं, उनक लिए राहत भरी खबर है। केंद्र सरकार ने पैन कार्ड को आधार कार्ड के साथ लिंक कराने की समयसीमा को बढ़ा दिया है। आयकर विभाग ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है। पैन कार्ड को आधार कार्ड के साथ लिंक कराने की समयसीमा को बढ़ाकर 30 जून, 2021 कर दिया गया है। पहले यह 31 मार्च, 2021 थी। कोरोना वायरस महामारी के चलते हो रही परेशानी को देखते हुए सरकार ने इस समयसीमा को आगे बढ़ाया है।
आयकर विभाग ने ट्वीट कर जानकारी देते हुए बताया कि केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी के कारण हो रही कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए आधार को पैन कार्ड से लिंक करने की अंतिम तारीख 31 मार्च 2021 से बढ़ाकर 30 जून 2021 तय कर दिया है। अब लोगों के पास तीन महीने का अतिरिक्त समय है।
आयकर विभाग की वेबसाइट हो गई थी क्रैश
बता दें कि इससे पहले पैन और आधार लिंकिंग की आखिरी तारीख 31 मार्च की ही थी । और इस दौरान लोड अधिक बढ़ने से आयकर विभाग की वेबसाइट क्रैश भी हो गई थी, हालांकि कुछ देर बाद यह फिर से काम करने लगी थी। लोगों ने सोशल मीडिया पर समयसीमा को बढ़ाने की मांग भी की थी क्योंकि वह आज अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक नहीं करा पा रहे थे। अब ऐसे लोगों को भी राहत मिली है। वह अब 30 जून 2021 तक आराम से अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक करा सकते हैं।
ऐसे में अब लोगों को पैन और आधार लिंक कराने के लिए करीब 3 महीने का वक्त और मिल गया है।
लेकिन, अगर आपने अब 30 जून 2021 तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया तो इसके बाद से आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा।
पैन-आधार लिंक कराने का तरीका
आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल
www1.incometaxindiaefiling.gov.in
पर जाएं
- बाईं ओर दिखने वाले ‘Link Aadhaar’ के विकल्प पर क्लिक करें।
- नया टैब खुलने पर पैन नंबर, आधार नंबर और आधार कार्ड में दर्ज नाम डालना होगा।
- अब नियम और शर्तों के विकल्प पर ओके करें तथा कैप्चा कोड दर्ज करें।
- अब आपको कंफर्मेशन आ जाएगा।