प्रत्यंचामंदसौरमध्य प्रदेश

पशुपालक बीमा प्रीमीयम अनुदान पर पशुधन बीमा योजना का लाभ लेवे

चंदन गौड़

मन्दसौर |उपसंचालक पशुपालन विभाग मंदसौर द्वारा बताया गया कि राष्‍ट्रीय पशुधन मिशन अन्तर्गत जिले में पशुधन बीमा योजना का संचालन किया जा रहा हैं। इस योजना में 2 प्रकार के पशुओं का बीमा किया जाना है। बढ़े पशुओं में एक पशुपालक के अधिकतम पांच पशु (गाय/भैस) तथा अधिकतम 50 छोटे पशुओं(भैंड़/ बकरी) का बीमा किया जावेगा। बीमा किये जाने हेतु पशुओं की आयु सीमा एवं अधिकतम पशु राशि का बीमा निम्न तालिका अनुसार रहेगा। पशुओं का प्रकार साहीवाल. गिर. हरियाणा एवं समस्त देशी गाय वर्ष 02-09 अधिकतम पशु राशि का बीमा 45000 रू, पशुओं का प्रकार संकर गाय (एच एफ, जर्सी) वर्ष 02-09 अधिकतम पशु राशि का बीमा 55000 रू, पशुओं का प्रकार भैंस वर्ष 03-10 अधिकतम पशु राशि का बीमा 55000 रू, पशुओं का प्रकार भारवाही पशु (घोडा, गधा, खच्चर, ऊॅट, टट्टू, साण्ड एवं भैंसपाडा) वर्ष 02-08 अधिकतम पशु राशि का बीमा 20000 रू, पशुओं का प्रकार भेंड, बकरी एवं सुकर वर्ष 01-04 अधिकतम पशु राशि का बीमा 6000 रू है। बीमा अवधि एवं बीमा प्रीमियम दर पशुओं का बीमा एक वर्ष या तीन वर्ष के लिये किया जावेगा। एक वर्ष के लिए बीमा प्रीमीयम दर 2.92 प्रतिशत तथा तीन वर्ष के लिये 7.34 प्रतिशत निर्धारित की गई है। बीमा प्रीमीयम पर अनुदान एवं हितग्राही अंशदान हितग्राही ए.पी.एल. अनुदान 50 प्रतिशत एवं हितग्राही अंशदान 50 प्रतिशत है। बी.पी.एल./अ.जा/अ.ज.जा. के लिए अनुदान 70 प्रतिशत एवं हितग्राही अंशदान 30 प्रतिशत है। अधिक जानकारी के लिये पशुपालक अपने स्थानीय पशु चिकित्सक से संपर्क कर बीमा योजना का लाभ ले सकते है।

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