प्रत्यंचामध्य प्रदेश

चीनी एवं अन्य विदेशी पटाखों का भण्डारण, परिवहन तथा विक्रय पूर्णत प्रतिबंधित

  • अपर मुख्य सचिव गृह ने जारी किये दिशा-निर्देश

चीनी एवं अन्य विदेशी पटाखों का आयात बिना लायसेंस पूर्णत: वर्जित है। डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड (DGFT) द्वारा चीनी अथवा विदेशी पटाखों के आयात के लिये कोई लायसेंस भी जारी नहीं किये गये हैं।

अपर मुख्य सचिव, गृह डॉ. राजेश राजौरा ने सभी जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को इस आशय के निर्देश जारी किये हैं कि चीनी एवं अन्य विदेशी निर्मित सभी प्रकार के पटाखों का भण्डारण, परिवहन और विक्रय पूर्ण रूप से वर्जित है। इनका आधिपत्य, परिवहन एवं विक्रय पूर्ण रूप से अवैध है। विस्फोटक अधिनियम की धारा-9-B (1) (b) में इस प्रकार के अवैध पटाखों का भण्डारण, वितरण, विक्रय तथा उपयोग किये जाने पर 2 साल तक की सजा का प्रावधान है। डॉ. राजौरा ने सभी जिला दण्डाधिकारी को नियम-84 (विस्फोटक अधिनियम अंतर्गत प्रभावशील नियम) में ऐसे विदेशों में निर्मित पटाखों के लिये ट्रेम्परेरी लायसेंस जारी न किये जाने की हिदायत दी है।

चीनी एवं अन्य विदेशी पटाखों के भण्डारण, परिवहन तथा विक्रय करने पर कानूनी प्रावधानों के अंतर्गत सख्त कार्यवाही की जायेगी।

pratyancha web desk

प्रत्यंचा दैनिक सांध्यकालीन समाचार पत्र हैं इसका प्रकाशन जबलपुर मध्य प्रदेश से होता हैं. समाचार पत्र 6 वर्षो से प्रकाशित हो रहा हैं , इसके कार्यकारी संपादक अमित द्विवेदी हैं .

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