स्कूल-कॉलेज 30 सितंबर तक बन्द

दिव्यांश धनकर
दिल्ली ।।केन्द्र सरकार के अनलाक-4 के तहत जारी गाइडलाइन में कहा गया है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सरकारें केंद्र सरकार के परामर्श के बिना कंटेनमेंट जोन को छोड़कर किसी भी स्थानीय स्तर पर लॉकडाउन नहीं लगाएंगी। कंटेनमेंट जोन में 30 सितंबर तक लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराया जाएगा। राज्य के भीतर और एक से दूसरे राज्य में आने जाने पर कोई रोक नहीं होगी। यहां तक कि किसी को भी देश में कहीं भी जाने के लिए अलग से अनुमति नहीं लेनी होगी।
नई गाइड लाइन में स्कूल कॉलेजों को भले ही बंद रखने को कहा गया है लेकिन राज्य और केंद्र शासित सरकारें इनमें 50 फीसद टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को बुला सकती हैं।आगामी 21 सितंबर से खुली हवा वाले थिएटरों (ओपन-एयर थिएटर को छोड़कर) को खोलने की अनुमति होगी। स्कूल-कॉलेज 30 सितंबर तक बंद रहेंगे। इस अवधि तक ऑनलाइन और दूरस्थ शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा।