
Happy to share that our Cabinet has approved free travel within the State for all women/girls of Punjab in State Transport buses from 1st April. I’m sure it will be a strong step towards further empowering the women of Punjab. pic.twitter.com/4lLdVsIhGE
— Capt.Amarinder Singh (@capt_amarinder) March 31, 2021
अनुभव अवस्थी
पंजाब की कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार ने राज्य की महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया है। अब महिलाएं 1 अप्रैल यानी वीरवार से सभी सरकारी बसों में राज्य में मुफ़्त यात्रा करेंगी। इसकी घोषणा 8 मार्च को वित्तमंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने राज्य के बजट में घोषणा की थी। बुधवार को पंजाब मंत्रिमंडल की बैठक में इस घोषणा पर मोहर लगा दी गई है।
इस योजना के तहत लंबी दूरी तय करके काम पर जाने वाली महिलाओं को आर्थिक रूप से भी लाभ पहुंचाएगा तथा ऐसा माना जा रहा है कि यात्रा में ज्यादा पैसे खर्च होने की वजह से स्कूलों में महिला छात्राओं के ड्रॉप-आउट को कम करने की भी उम्मीद है। इस योजना से एक फायदा यह भी होगा कि महिलाएं सरकारी परिवहनों से यात्रा करने की तरफ ज्यादा प्रेरित होंगी। यह सुविधा सभी महिलाओं को सुरक्षित, मुफ्त और भरोसेमंद सफर सुनिश्चित करेगी। वहीं सड़क पर चलने वाले निजी वाहनों की संख्या में स्वाभाविक तौर पर कमी आएगी, जिससे प्रदूषण, हादसों और वाहनों की भीड़ में कमी आएगी।
कैप्टन सरकार के इस कदम से राज्य भर में 1.31 करोड़ महिलाओं व लड़कियों को लाभ होगा। जनगणना 2011 के अनुसार पंजाब की कुल जनसंख्या 2.77 करोड़ है, जिसमें 1,46,39,465 पुरुष और 1,31,03,873 महिलाएं हैं। इस फैसले के अनुसार, पंजाब की निवासी महिलाएं राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही बसों में मुफ़्त सफर कर सकेंगी। इनमें पैप्सू रोड ट्रांसपोर्ट कोरपोरेशन (पीआरटीसी), पंजाब रोडवेज बस (पनबस) और स्थानीय सरकार द्वारा चलाई जाने वाली सिटी बस सर्विसज़ शामिल हैं।
कैबिनेट द्वारा पारित किए गए प्रस्ताव में कहा गया है कि पंजाब सरकार के कर्मचारी जो चंडीगढ़ में रहते हैं, उनके पारिवारिक सदस्य महिलाएं या चंडीगढ़ में रहने वाली पंजाब सरकार की कर्मचारी महिलाएं भी इस मुफ़्त बस सफऱ सुविधा का फ़ायदा उठा सकती हैं। वह चाहे किसी भी उम्र वर्ग, आमदन मापदंड के दायरे में आती हों, सब सरकारी बसों में मुफ़्त सफऱ कर सकती हैं। यह योजना का लाभ सरकारी व निजी एसी बसों, वोल्वो बसें और एचवीएसी. बसों में लागू नहीं होगी। इस स्कीम का फ़ायदा लेने के लिए पंजाब की रिहायश के सबूत के तौर पर आधार कार्ड, वोटर कार्ड या कोई अन्य सबूत का दस्तावेज़ अपेक्षित होगा।