थाना सीतामऊ क्षेत्र के साताखेड़ी चोकी क्षेत्रांतर्गत 7 पेटी कच्ची अवैध शराब का परिवहन करते 01 आरोपी को पुलिस ने मौके से रंगे हाथो पकडा

मौके से 01 आरोपी समेत 07 पेटी अवैध शराब एवं घटना में प्रयुक्त मोटसायकल भी पुलिस द्वारा की गई जप्त।
घटना में 01 फरार आरोपी की तलाश जारी।
चंदन गौड़ मन्दसौर
मन्दसोर- सिद्धार्थ चौधरी , पुलिस अधीक्षक मंदसौर के मार्गदर्शन में अमित सोनी, थाना प्रभारी सीतामऊ के कुशल निर्देशन मे उनि. जितेंद्र सिंह सोलंकी, चोकी प्रभारी साताखेडी को अवैध शराब तस्कर के विरूद्ध कार्यवाही में 07 पेटी अवैध देसी शराब कीमती 15000 रूपये की जप्त कर मौके से 01 आरोपी शराब तस्कर को गिरफ्तार करने में पुलिस को सफलता मिली है। मुख्बीर द्वारा सूचना मिली कि चंबल नदी के पास मे रविंद्रसिंह राजपूत निवासी धतुरिया के खेत पर कोई व्यक्ति राजस्थान की अवैध शराब किसी को देने वाला है। सूचना की तस्दीक कर कार्यवाही हेतु मुख्बीर सूचना के अनुरूप
कुछ देर बाद धतुरिया गांव से रविंद्रसिंह राजपूत के खेत पर एक मोटर सायकल लेकर एक व्यक्ति मुख्बीर सुचना के अनुरूप ही बताये स्थान पर पहुंचा जहां पर एक व्यक्ति पहले से दो बोरे में शराब
लिये दुसरी तरफ खड़ा था, दोनो व्यक्ति मोटर सायकल से दोनो बौरे मोटरसायकल पर दोनो तरफ रस्सी सें बांधकर वापस धतुरिया गांव तरफ जाने लगे तभी दोनों को पुलिस द्वारा रोका गया, पुलिस को देखकर पीछे बैठा व्यक्ति कूदकर भागकर झाडियो में चला गया व मोटर सायकल चालक को रोककर नाम पता पूछते अपना नाम भंवरलाल पिता रामाजी जाति चमार उम्र 32 निवासी धतुरिया का होना बताया। मौके पर दोनों बोरो को चैक करते, एक बौरे में 3 पेटी व दूसरे बौरे में 4 पेटी प्लेन शराब के भरे कार्टुन प्रत्येक कार्टुन में 48-48 क्वार्टर होकर कुल 336 क्वार्टर प्रत्येक क्वाटर 180 डस् क्षमता का (करीबन 60 बल्क लीटर शराब ) भरी होना पायी। भंवरलाल पिता रामाजी जाति चमार उम्र 32 निवासी धतुरिया से शराब रखने व परिवहन करने के लायसेंस अनुमति के बारे मे पूछताछ करने पर लायसेंस अनुमति नही होना बताया। आरोपी से मौके से कुल 07 पेटी अवैध देसी शराब एवं घटना में प्रयुक्त 01 पुरानी नीले रंग की टीवीएस विक्टर बिना नं0 की जिसका चैसिस नं0 MD625MF14G1H09404 व इंजिन नं0 मिटाया हुआ होकर अस्पष्ट है कीमती 20 हजार रुपये को विधिवत जप्त कर, मौके पर समस्त वैधानिक कार्यवाही कर आरोपी के विरूद्ध थाना सीतामऊ पर अपराध क्रमांकः- 518/20, धाराः- 34(2) आबकारी अधिनियम के अंतर्गत पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आरोपी भंवरलाल से फरार आरोपी के बारे में पूछताछ करते फरार आरोपी का नाम भूपेन्द्रसिंह पिता रविन्द्रसिंह राजपूत निवासी धतुरिया का होना बताया। फरार आरोपी की तलाश जारी है।