45 वर्ष के लोगों को ही लगेगा टीका, लापरवाही पर होगी कार्यवाही

भारत भूषण
भोपाल । कलेक्टर अविनाश लवानिया ने भारत सरकार की गाइड लाइन के अनुरूप 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के नागरिकों यानि 1.1.1977 के पूर्व जन्में नागरिक का ही कोविड-19 टीकाकरण किए जाने के निर्देश दिए हैं। 45 वर्ष से कम आयु वर्ग के नागरिकों का टीकाकरण ना हो, सुनिश्चित करें। यदि किसी भी प्रकार की शिकायत, सूचना अथवा पर्यवेक्षण रिपोर्ट में यह आता है कि कोविड-19 केन्द्रों पर कार्यरत टीमों शासकीय, निजी अस्पताल द्वारा 45 वर्ष से कम आयु वर्ग के नागरिकों का टीकाकरण किया गया है तो उनके विरूद्ध कठोर दण्डात्मक कार्यवाही करते हुये तत्काल मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा निलंबन, प्रायवेट संस्था का पंजीयन निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।
3 अप्रैल के बाद से हेल्थ केयर वर्कर्स एवं फंट लाईन वर्कर्स के नये पंजीयन नहीं किये जायें। केवल इसके पूर्व में किये गये पंजीकृत हितग्राहियों का कोविड-19 टीकाकरण कोविन एप का उपयोग करते हुये किया जाये। हेल्थ केयर वर्कर्स एवं फंट लाईन वर्कर्स जिन्हें 3 अप्रैल के पूर्व कोविड-19 का प्रथम डोज दिया जा चुका है, उन्हें नियमानुसार कोविशील्ड वैक्सीन का द्वितीय टीका 8 सप्ताह के पूर्व एवं को-वैक्सीन का द्वितीय टीका 4-6 सप्ताह के अंतराल से किया जाना सुनिश्चित करें।
उल्लेखनीय है कि समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, समस्त जिला टीकाकरण अधिकारी, मध्यप्रदेश द्वारा कोविड-19 टीकाकरण गाईड लाईन का कड़ाई से पालन करने के लिए भारत शासन के निर्देशानुसार 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के समस्त नागरिकों का टीकाकरण 1 अप्रैल 2021 से प्रारम्भ हो चुका है।