दस हजार की इनामी शातिर भूमाफिया कविता नागले गिरफ्तार
एक ही जमीन कई लोगों को बेचकर व दिखाकर की धोखाधडी, लोगों को लगाया 1 करोड से अधिक का चूना
शातिर कविता नागले पर अवधपुरी थाने में भी दर्ज है धोखाधडी का आपराधिक प्रकरण
प्रत्यंचा ब्युरो भोपाल भारत भूषण विश्वकर्मा
भोपाल । राजधानी में पुलिस की सक्रियता और सख्त कार्यवाहियों से अपराध जगत में हड़कंप मचा हुआ है, वहीं आमजनों में मन मे पुलिस के प्रति विश्वास भी बढ़ा है । जालसाज भू-माफिया राहुल सिंह चौहान पर कार्यवाही के बाद भोपाल पुलिस की अपराध शाखा ने दस हज़ार की इनामी महिला जालसाज कविता नागले को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता अर्जित की है । आपको बता दें कि कविता नागले बहुत ही शातिर तरीके से एक ही जमीन को अलग-अलग लोगों को दिखाकर और बिक्री कर उनसे बड़ी रकम ऐंठ चुकी है । इस पूरे मामले की तह में जाने के लिए आपको कुछ समय पीछे जाना होगा दरअसल वर्ष 2013 में फरियादी श्याम मंगल पिता पुत्र महेश चंद्र ने शिकायती आवेदन के माध्यम से बताया कि मेरे एक ग्राहक रमेश विश्म्भले और उनकी बहन कविता नागले ज्वेलरी खरीदने के लिये आया-जाया करते थे । इस दौरान उन्होने फरियादी को बताया कि उनकी 2 एकड जमीन बिलखिरिया थाना अंतर्गत रायसेन रोड पर है जिसे वे अपनी निजी आवश्यकता के लिये विक्रय करना चाहते है । उन्होंने फरियादी से वह जमीन खरीदने का आग्रह किया जिसके बाद आवेदक द्वारा जमीन देखी और 2 एकड़ जमीन का सौदा कुल 75 लाख रुपये में तय हुआ । सौदा तय होने के बाद आवेदक तथा कविता नागले के बीच अनुबंध हुआ, आवेदक के अनुसार भोपाल पुरानी विधानसभा के सामने अनुबंध पत्र तैयार करवाते समय ही उसने कविता नागले को उसके भाई रमेश विशम्भले के समक्ष नगद (19,50,000/-) उन्नीस लाख पचास हजार रुपये) का भुगतान किया । आवेदक ने शेष भुगतान हेतु 31 लाख का चेक पंजाब एंड सिंध बैंक शाखा शाहपुरा भोपाल का चेक क्र. 141932 दिनांक- 01/08/13 का दिया एंव द्वितीय चेक क्र. 141935 22 लाख रुपये का दिनांक-14/8/13 का दिया । इस प्रकार आवेदक ने उन्हे चेक एंव नगद के माध्यम से कुल मिलाकर (72,50,000/-) बहत्तर लाख पचास हजार रुपये का भुगतान कर दिया । आवेदक ने शिकायती आवेदन में बताया कि उसके द्वारा दिये गये चेको का भुगतान भी कविता नागले द्वारा कर लिया गया है, इसके बाद सौदे के अनुसार कविता नर जमीन का आधिपत्य तो फरियादी को सौंप दिया और दो मूल रजिस्ट्रिया उसे दे दी । इसके बाद जालसाज ने आवेदक से कहा कि हमने नामातरण नही कराया है, नामान्तरण होने पर रजिस्ट्री निश्चित समय पर करा देगें । इस दौरान ही आवेदक को कविता नागले द्वारा फरियादी को विक्रय की जमीन जिसका खसरा नं. 96-97/2/2 रकवा 0.404 हेक्टर ग्राम नरहोन्हा सांकल पटवारी हल्का नं. 22 विकास खंड फंदा तहसील हुजुर जिला भोपाल है को, विक्रय करने के लिये अनुबंध पत्र आवेदक से किया है । उक्त जमीन को तीन लोग श्रीमति भारती द्विवेदी, श्री0जे0 शोभानी और श्री अशोक जैन को दिनांक-11/6/14 को विक्रय कर कविता नागले द्वारा रजिस्ट्री करा दी गयी है । उक्त आवेदन पत्र पर जाँच उपरांत श्रीमति कविता नागले के विरुद्ध दिनांक- 17/09/19 को अप.क्र. 120/19 धारा 406 420 भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया । विवेचना के दौरान जय शोभानी, अशोक जैन एंव भारती द्विवेदी के कथन लिये गये कथनो में पाया गया कि जो जमीन कविता नागले द्वारा श्याम मंगल को बेचने का अनुवंध किया गया है, उसी जमीन को दिनांक- 31/03/14 को जय शोभानी एंव अशोक कुमार जैन को विक्रय हेतु अनुवंध किया तथा भारती द्विवेदी को वही जमीन बेचने का अनुवंध दिनांक- 11/06/14 को किया है । विवेचना मे पाया गया कि आरोपिया द्वारा जिस जमीन को वेचने का अनुवंध श्याम मगंल से किया गया और उसकी जमीन को अन्य को विक्रय रुपये प्राप्त करने का अधिकार न रखते हुये छल पूर्वक कूटरचित दस्तावेजो के माध्यम से 72,50,000/- रु फरियादी श्याम मंगल से प्राप्त किये एंव उक्त जमीन को जय शोभानी, श्रीमति भारती द्विवेदी एंव अशोक कुमार जैन को विक्रय कर लगभग 64 लाख रुपये प्राप्त करना पाया जाने से आरोपिया के विरुद्ध उक्त धारा 467 468 471 भादवि की धाराओ का इजाफा किया गया है । जांच में आरोपिया कविता नागले के विरुद्ध अवधपुरी थाना भोपाल मे अपराध क्रमांक 04/18 धारा -420,467,468,471 भादवि का आपराधिक प्रकरण दर्ज है । जिसमें उसके द्वारा शासकीय पट्टे की जमीन/फ्लैट देने के नाम पर 10-12 गरीब लोगों से 24 लाख रूपये प्राप्त किये थे उक्त प्रकरण में भी कविता नागले को प्रकरण में गिरफतार कर न्यायालय पेश किया गया था उक्त प्रकरण न्यायालय विचाराधीन है । प्रकरण की आरोपिया कविता नागले पत्नी गोविन्दराव नागले उम्र 50 साल निवासी 45 अवन्तिका एवेन्यु अवधपुरी भोपाल की पूर्व में भी तलाश के हर संभव प्रयास किये जा रहे थे जिसकी गिरफ्तारी नही हो सकी थी । आरोपिया की तलाश के संबध माननीय सत्र न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय मे अग्रिम जमानत आवेदन पत्र लगाये गये थे । जिस पर उसे अग्रिम जमानत का लाभ नही दिया गया है। आरोपिया की गिरफ्तारी पर उप पुलिस महानिरीक्षक रेन्ज (शहर) भोपाल द्वारा धोखाधडी के मामले में फरार चल रही महिला कविता नागले पर राशि 10,000/- रु के ईनाम की उद्धोषणा भी की गयी । थाना क्राइम ब्रांच को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई की कविता नागले अवधपुरी में अवन्तिका एवेन्यु में है जिस पर क्राइम ब्रांच द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुये फरार 10,000/- रू0 ईनामी महिला कविता नागले के विरूद्ध अप0क्र0 120/19 धारा 406, 420, 467, 468, 471 भादवि में अवन्तिका एवेन्यु, अवधपुरी से घेराबंद्ध कर कूटरचित दस्तावेजो के साथ गिरफतार कर न्यायालय पेश किया गया । उक्त प्रकरण के संबंध में जप्त कूटरचित दस्तावेजो की जाॅच जारी है।