जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा में किराना होम डिलीवरी प्रतिबंधित

चंदन गौड़
फाइनेंस कंपनियों 31 मई तक नहीं कर सकेगी ऋण वसूली लोडिंग वाहन एवं फल सब्जी विक्रेताओं के लिए समय सीमा निर्धारित जनता कर्फ्यू के संबंध में नवीन संशोधित आदेश जारी
मन्दसौर –
कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव के संबंध में म.प्र. शासन गृह विभाग द्वारा समय समय पर जारी निर्देश के पालन में जिला मंदसौर की संपूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र अंतर्गत वैवाहिक कार्यक्रम एवं अन्य कार्यक्रम, धार्मिक स्थल / मंदिर-मस्जिद के गर्भगृह में दर्शनार्थियों / श्रद्धालुओं के प्रवेश के संबंध में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है।
जिले में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीज अधिक संख्या में मिलने, कोरोना संक्रमण तेजी से फैलने के कारण कोरोना की चेन तोड़ने व आम जन के स्वास्थ्य, लोकहितों को दृष्टिगत रखते हुए एवं क्षेत्र में कानून व्यवस्था सामान्य बनाए रखने के लिए कार्यालयीन आदेश 5 मई द्वारा जारी आदेश में संशोधन करते हुए अति. जिला मजिस्ट्रेट एन. एस. राजावत ने प्रक्रिया संहिता की धारा 144 (1) के प्रावधानों को लागू करते हुए जिले में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कियेा।
जिला मंदसोर की संपूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र के अंतर्गत किराना की होम डिलीवरी प्रतिबंधित की जाती है। जिले में सामान की आपूर्ति करने हेतु बाहर से आने वाले ट्रक-लोडिंग वाहन रात्रि में 12.00 बजे से प्रातः 04.00 बजे के मध्य ही सामान की आपूर्ति हेतु जिले में प्रवेश करेंगे, शेष समय में प्रवेश करना प्रतिबंधित रहेगा। फल एवं सब्जी के चलित ठेले प्रातः 06.00 बजे से 10.00 बजे तक एवं सॉयकाल 06.00 बजे से 08.00 बजे तक फल एवं सब्जी का विक्रय कर सकेंगे, शेष समय में फल-सब्जी का विक्रय प्रतिबंधित रहेगा।
जिला मंदसोर की संपूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र के अंतर्गत स्थित समस्त निजी फाइनेंस कंपनियाँ, साख सहकारी समितियों (स्वयंभू बैंक) आदि के द्वारा आदेश जारी होने के दिनांक से 31 मई 2021 तक की अवधि के लिए कर्ज की वसूली आदि करने पर प्रतिबंध लगाया जाता है।
उक्त आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जावेगी। दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (2) के तहत यह आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किया जाता है।