पात्र हितग्राहियों को बगैर बायोमेट्रिक सत्यापन के आधार पर राशन वितरण करें- कलेक्टर

चंदन गौड़
मन्दसौर –कलेक्टर मनोज पुष्प द्वारा बताया की कोविड-19 कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने हेतु सोशल डिस्टेसिंग एवं अन्य सावधानियों का पालन करने की दृष्टि से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत सम्मिलित पात्र हितग्राहियों को नियमित खाद्य वितरण किये जाने वाले खाद्यान्न को उचित मूल्य दुकानों से बगैर बायोमेट्रिक सत्यापन के आधार पर वितरण से छूट निम्न शर्तों के आधार पर प्रदान की जाती है । पात्र परिवारों को माह अप्रैल, मई एवं जून 2021 का राशन एक मुश्त निःशुल्क माह अप्रैल 2021 में वितरित किया जाये। जिन हितग्राहियों ने माह अप्रैल एवं मई का राशन प्राप्त कर लिया है उनको जून का राशन पृथक से निःशुल्क दिया जाये । जिन हितग्राहियों ने माह अप्रैल, मई, जून 2021 का राशन अभी प्राप्त नहीं किया है उन्हे माह अप्रैल, मई जून का राशन एक मुश्त नि: शुल्क प्रदान किया जाये तथा उचित मूल्य दुकानों में राशन की कमी होने पर उसकी प्रतिपूर्ति शीघ्र की जाये । पात्र हितग्राहियों पीओएस मशीन के माध्यम से ही राशन का वितरण किया जाये। उचित मूल्य दुकानों पर राशन वितरण हेतु अन्न उत्सव में नियुक्त नोडल अधिकारी की उपस्थिति राशन वितरण किया जाए। दुकान पर नियुक्त नोडल अधिकारी अपनी उपस्थिति में जिन पात्र परिवारों को राशन का वितरण कराया जायेगा उनकी सूची जिला आपूर्ति अधिकारी / अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को उपलब्ध करायेगे। समस्त हितग्राहियों को राशन वितरण के साथ पीओएस मशीन से पावती अवश्य दी जाये। पीओएस मशीन में समग्र परिवार आईडी / आधार नम्बर दर्ज करने पर परिवार का विवरण एवं राशन की पात्रता प्रदर्शित होने पर पीओएस मशीन से राशन का वितरण किया जाये। वृद्ध एवं शारिरिक रूप से निःशक्त हितग्राहियों उचित मूल्य की दुकानों से आर्शिवाद योजना अन्तर्गत उनके घरो तक राशन पहुंचाया जाकर वितरण किया जाये अथवा नामिनी के माध्यम से वितरण किया जाये। इस व्यवस्था के अन्तर्गत पात्र हितग्राहियों को पोर्टेबलिटी की सुविधा उपलब्ध नहीं रहेगी यदि किसी हितग्राहि को पोर्टेबलिटी के माध्यम से राशन प्राप्त किया जाना है तो उसको बायोमेट्रिक सत्यापन के आधार पर राशन का वितरण किया जा सकेगा। अन्तर विभागीय अमले से उचित मूल्य दुकानों की सतत जांच कराई जाये एवं वितरण में किसी भी प्रकार की अनियमितता पायी जाने पर कठोर कार्यवाही की जाए। उचित मूल्य दुकाने नियमितरूप से खोली जाकर पात्र परिवारों को राशन का सतत वितरण किया जाये तथा दुकानों पर एक समय में अधिक हितग्राही उपस्थित न हो इसके लिये दुकान खोलने के समय में वृद्धि की जाये तथा पूर्व में जारी कोविड प्रोटोकाल का पालन सुनिश्चित कराया जाये।