संपूर्ण जिले में 26 अप्रैल को प्रात: 10.00 बजे तक रहेगा कोरोना कर्फ्यु

चंदन गौड़
मन्दसौर –
कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव के संबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु जिला क्राईसेस मेनेजमेंट कमेटी की बैठक आयोजित की गई। उक्त बैठक में उपस्थित माननीय जनप्रतिनिधिगण/ माननीय सदस्य एवं वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि संपूर्ण जिला मंदसौर मे 16/04/2021 (शुक्रवार) की सॉंय 06.00 बजे से 26/04/2021 को प्रात: 10.00 बजे तक के लिए कोरोना कर्फ्यु लागु किया जाता है।
जिला मंदसौर अंतर्गत उक्त कोरोना कर्फ्यु के दौरान अत्यावश्यक सेवाऍं यथा:- स्वास्थ्य, पुलिस विद्युत, राजस्व विभाग, नगर पालिका/नगर पंचायत (जल वितरण, फायर फायटर आदि), मेडिकल दुकाने, स्वास्थ्य सेवाऍं आदि को छूट रहेगी। कोरोना कर्फ्यु की अवधि में किसी भी व्यक्ति को बिना आपात सेवाऍं अपने घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी, तथा उक्त अवधि में सड़कों/सार्वजनिक स्थानों पर घूमना पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। दूध की दुकाने एवं घर-घर जाकर दूध बॉंटने वाले दूध विक्रेता प्रात: 06.00 बजे से 08.00 बजे तक एवं सॉंय 06.00 बजे से 08.00 बजे तक दूध का विक्रय कर सकेंगे। न्यूज पेपर हॉकर प्रात: 06.00 बजे से 08.00 बजे तक पेपर/समाचार पत्र का वितरण कर सकेंगे। जिले से गुजरने वाले हाईवे/स्टेट हाईवे/नेशनल हाईवे-राजमार्ग उक्त प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। सभी प्रकार के कार्यक्रम, विवाह आदि की पूर्वानुमति संबंधित सब डिव्हीजनल मजिस्ट्रेट से प्राप्त करने पर ही कार्यक्रम का आयोजन निर्धारित संख्या अनुसार एवं कोरोना गाईड लाईन का पालन करने पर ही किया जा सकेगा
इसके अतिरिक्त निम्नानुसार गतिविधियॉं जिन्हें कोरोना कर्फ्यु में प्रतिबंध से छूट रहेगी
अन्य राज्यों से माल सेवाओं का आवागमन। केमिस्ट, अस्पताल, पेट्रोल पंप, बैंक एवं A.T.M., दूध की दुकानें, औद्योगिक मजदूरों, उद्योगों हेतु कच्चा/ तैयार माल, उद्योगों के अधिकारियों/कर्मचारियों का आवागमन, केन्द्र सरकार, राज्य सरकार एवं स्थानीय निकाय के अधिकारी/कर्मचारी का आवागमन। परीक्षा केन्द्र आने एवं जाने वाले प्रशिक्षार्थी (प्रवेश पत्र दिखाने पर) तथा परीक्षा केन्द्र एवं परीक्षा आयोजन से जुड़े कर्मी, अधिकारीगण एम्बुलेंस एवं फायर ब्रिगेड सेवाऍं
, टीकाकरण हेतु आवागमन कर रहे नागरिक/कर्मी बस स्टेण्ड, रेल्वे स्टेशन, एयरपोर्ट से आने-जाने वाले नागरिक, सभी मेडिकल स्टोरों का संचालन बंद होने से बचने के लिए आवश्यक गतिविधियॉं, शहर में स्वास्थ्य सुविधाऍं जैसे अस्पताल और नर्सिंग होम और चिकित्सा सुविधाओं के लिए यात्रा करना। किराना की दुकानों में आवश्यक आपूर्ति, होम डिलीवरी/होम सप्लाय चालु रहेगी। दुकानों/ दुध के पार्सल में पैकेट दूध की आपूर्ति । फेरीवाले/ ठेलों सहित सब्जी की आपूर्ति, सभी ओद्योगिक इकाईयॉं, कारखानों और कॉर्पोरेट अधिकारियों सहित उद्योगों के लिए मजदूरों के संबंध में ताकि आजीविका संरक्षित हो। पंजीकृत गैस एजेंसियों के माध्यम से घरेलू गैस सिलेण्डर की आपूर्ति। सभी अनिवार्य बोर्ड परीक्षा, (प्रवेश पत्र दिखाने पर) यदि अन्य राज्यों में भी सीबीएसई द्वारा आयोजित की जाती है। केवल आपातकालीन उद्देश्यो के लिए दो या चार पहिया वाहनों की छूट,चिकित्सा आपात स्थिति को छोड़कर दो पहिया वाहनों पर एक व्यक्ति और चार पहिया वाहन में दो व्यक्तियों का प्रतिबंध रहेगा। स्थाई साईटों और आउट साईटों सहित सभी कोविड टीकाकरण शिविर और लोग टीकाकरण के कार्य। पी.डी.एस. की दुकानें डी.सी. द्वारा अनुमति के अनुसार खाद्यान्न की आपूर्ति के लिए। उक्त आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जावेगी।
यह आदेश सर्व-साधारण जनता को संबोधित है और चूंकि इसकी तामिली प्रत्येक व्यक्ति पर सम्यकरूपेण करना और उसकी सुनवाई संभव नहीं है, अत: दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144(2) के तहत यह आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किया जाता है।