कलेक्टर ने बीएनपी रियल इस्टेट एण्ड एलाईड एवं प्रज्ञा डेरीज एग्रो कंपनी के विरूद्ध सम्पत्ति कुर्क करने का आदेश किया पारित

चंदन गौड़
मन्दसौर । मध्यप्रदेश निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2000 की धारा 3, 4 एवं 6 के अंतर्गत प्रकरण प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरण में बीएनपी रियल इस्टेट एण्ड एलाईड लिमिटेड कम्पनी एवं प्रज्ञा डेरीज एग्रो लिमिटेड कंपनी में आरडी प्लान एवं एफडी प्लान में लोगों से रूपये निवेश करवाकर दोगुना ब्याज भुगतान करने का लालच देकर बीएनपी रियल इस्टेट एण्ड एलाईड लिमिटेड कम्पनी द्वारा 4 करोड़ रूपये एवं प्रज्ञा डेरीज एग्रो लिमिटेड कंपनी द्वारा 1 करोड़ रूपये की धोखाधड़ी की गई है। प्रकरण में बीएनपी रियल इस्टेट एण्ड एलाईड कंपनी पर लगभग 2,77,64,000/- (दो करोड़ 77 लाख 64 हजार रूपयों) एवं प्रज्ञा डेरीज एग्रो लिमिटेड कंपनी पर 12,48,000/-(12 लाख 48 हजार रूपये) की अचल संपतियों को कुर्क करने का आदेश पारित किया गया है।
पुलिस अधीक्षक जिला मंदसौर के प्रतिवेदन से यह समाधान हो गया है कि वित्तीय स्थापना बीएनपी रियल इस्टेट एण्ड एलाईड लिमिटेड कम्पनी द्वारा धोखाधड़ी कर निक्षेपकों के 4 करोड़ रूपयों एवं प्रज्ञा डेरीज एग्रो लिमिटेड कंपनी द्वारा धोखाधड़ी कर निक्षेपकों 1 करोड़ रूपये के निक्षेप का गबन किया गया है, जिसकी वापसी संभव नहीं है। वित्तीय स्थापना बीएनपी रियल इस्टेट एण्ड एलाईट लिमिटेड कम्पनी एवं प्रज्ञा डेरीज एग्रो लिमिटेड कंपनी कि समस्त संपत्ति को मध्यप्रदेश निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2000 की धारा 4 के अंतर्गत कलेक्टर मनोज पुष्प द्वारा कुर्क करने का अन्त:कालीन आदेश पारित किया गया।