कलेक्टर ने चिटफण्ड के 5 व्यक्ति के विरूद्ध सम्पति कुर्क करने के लिए आदेश जारी किया

5 व्यक्तियों ने चिटफण्ड के नाम पर 1 करोड़ 50 लाख 99 हजार की धोखाधड़ी की
चंदन गौड़
मन्दसोर- कलेक्टर मनोज पुष्प ने चिटफंड कंपनी के माध्यम से 5 व्यक्तियों के द्वारा 1 करोड़ 50 लाख 99 हजार की धोखाधड़ी करने पर इन व्यक्तियों के विरुद्ध संपत्ति कुर्क करने का आदेश जारी किया गया है। मध्यप्रदेश निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2000 की धारा 4 के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरण में श्री हलधन रियलीटी इंडिया लिमिटेड कंपनी में आरडी प्लान एवं एफडी प्लान में लोगों से रूपये निवेश करवाकर दोगुना ब्याज भुगतान करने का लालच देकर 1,50,99,340/- (एक करोड पचास लाख निन्यानवे हजार तीन सौ चालिस रूपये) की धोखाधड़ी की गई है। प्रकरण में आरोपी जितेन्द्रकुमार पिता गोपालदास सोनी उम्र 45 साल निवासी बडोदा गुजरात, हिनाबेन पति जितेन्द्रकुमार सोनी निवासी बामरोली रोड गोधरा गुजरात, रतनबाई पति रमेशचन्द्र कुशवाहा निवासी नई आबादी, कालाकोट भानपुरा जिला मंदसौर म.प्र., धीरज कुमार नायक निवासी लिमडी दाहोद गुजरात एवं गोपालकुष्ण सोनी पिता रतनलाल सोनी निवासी बडोदा गुजरात के व्यक्ति है। सक्षम प्राधिकारी कुर्की के अन्तःकालीन आदेश को आत्यंतिक बनाने के लिये इस अधिनियम के अधीन पदाभिहित किए गए विशेष न्यायालय को उसके द्वारा पारित किये गये आदेश से 15 दिन के भीतर आवेदन करेगा।
हलधन रीयल्टी इंडिया लिमिटेड कंपनी बडोदा गुजरात सिटी (वरोडा सीटी) वडोदरा शहर गुजरात भारत के सीएमडी, एमडी एवं डायरेक्टरों द्वारा धोखाधड़ी कर ईस्तगासा अनुसार निक्षेपकों के 1,50,99,340/- रूपयों के निक्षेप का गबन किया गया है, जिसकी वापसी संभव नहीं है। वित्तीय स्थापना के संप्रवर्तक, भागीदार, निदेशक, प्रबंधक, सदस्यों की ईस्तागासे में उल्लेखित समस्त संपत्ति को मध्यप्रदेश निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2000 की धारा 4 के अंतर्गत कलेक्टर मनोज पुष्प द्वारा कुर्क करने अन्त:कालीन आदेश पारित करता हूँ।
इस अन्तःकालीन आदेश को आत्यंतिक बनाने के लिये जिला एवं सत्र न्यायाधीश जिला मंदसोर को 15 दिवस के भीतर आवेदन प्रस्तुत करने के लिये अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व उपखण्ड मंदसौर को अधिकृत किया गया।