गांधी चौराहा के आसपास धरना प्रदर्शन आदि करना प्रतिबंधित : कलेक्टर

•धरना प्रदर्शन आदि महाराणा प्रताप चौराहा स्थित भूमि पर विधिवत रूप से किए जा सकेंगे
मंदसौर। कलेक्टर एवं नगर पालिका प्रशासक गौतम सिंह द्वारा आदेशित किया गया है कि गांधी चौराहा के आसपास धरना प्रदर्शन आदि करना प्रतिबंधित
रहेगा। धरना प्रदर्शन आदि के लिए महाराणा प्रताप चौराहा स्थित भूमि अधिसूचित किया गया है।
विभिन्न व्यक्तियों, संगठनों, राजनीतिक दलों आदि के द्वारा अपनी मांगों के समर्थन में ध्यानाकर्षण हेतु वर्तमान में नगर के गाँधी चौराहा के पास मुख्य सड़क पर धरना, प्रदर्शन, सभाएँ आदि किए जाते रहे हैं। इस स्थान पर अत्यधिक यातायात है और यहाँ इस प्रकार के आयोजनों से यातायात प्रतिकूल रूप से प्रभावित होता है। अभिव्यक्ति प्रदर्शन के लिए किए जाने वाले आयोजनों के लिए उचित स्थान की महती आवश्यकता महसूस की जा रही थी। नगरपालिका मन्दसौर के स्वामित्व की भूमि सर्वे नम्बर 1054 जो महाराणा प्रताप चौराहा के पास स्थित है। इस कार्य के लिए उपयुक्त है। अब गांधी चौराहा के आसपास धरना प्रदर्शन आदि को प्रतिबंधित करते हुए भूमि सर्वे नम्बर 1054 अभिव्यक्ति स्थल के रूप में अधिसूचित की जाती है।
भविष्य में लोकतांत्रिक व्यवस्था के अधीन अहिंसात्मक धरना – प्रदर्शन, सभा आदि इस भूमि पर किए जा सकेंगे। अभिव्यक्ति स्थल के रूप में इस भूमि का उपयोग करने के लिए शर्तों का पालन करना होगा।
यह भूमि पूरी तरह से नगरपालिका मन्दसौर के स्वामित्व व आधिपत्य की रहेगी तथा भविष्य में इसके उपयोग के सम्बन्ध में अंतिम निर्णय नगरपालिका मन्दसौर का ही रहेगा। अभिव्यक्ति स्थल के मूल स्वरूप में परिवर्तन का अधिकार नगरपालिका मन्दसौर के अतिरिक्त किसी अन्य को नहीं होगा। व्यक्ति , संगठन अथवा राजनीतिक दलों को इस भूमि का उपयोग मात्र धरना – प्रदर्शन अथवा सभा हेतु अस्थायी रूप से करने दिया जाएगा। ऐसे किसी आयोजन के लिए भूमि पर किसी भी प्रकार का कोई पक्का निर्माण पूरी तरह से वर्जित रहेगा। धरना – प्रदर्शन अथवा सभा उपरान्त भूमि को मूल स्वरूप में बनाए रखने की जिम्मेदारी आयोजक की होगी यदि आयोजक द्वारा भूमि के मूल स्वरूप को परिवर्तित किया जाता है अथवा स्थल को प्रदूषित छोड़ा जाता है तो ऐसी स्थिति में नगरपालिका आवश्यक कदम उठाए जाने हेतु स्वतंत्र होगी। जिसमें साफ – सफाई हेतु अर्थदण्ड भी सम्मिलित है अनाधिकृत रूप से भूमि के मूल स्वरूप में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन करने पर सम्बन्धित व्यक्ति , संगठन के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी। इस भूमि पर धरना – प्रदर्शन , सभा के लिए स्थानीय नगरपालिका तथा स्थानीय प्रशासन ( अनुविभागीय दण्डाधिकारी मन्दसौर ) को पूर्व सूचना देकर इसकी विधिवत अनुमति प्राप्त करना होगी। अनुमति मिलने पर ही इस भूमि का उपयोग उक्त उद्देश्यों के लिए किया जा सकेगा। अभिव्यक्ति स्थल का उपयोग शासकीय कार्यक्रमों के लिए भी किया जा सकेगा।