पुस्तकें, स्कूल ड्रेस किसी विशेष दुकान से खरीदने नहीं कर सकेंगे बाध्य, फीस का देना होगा व्यौरा

शहर की निजी स्कूलों की मनमानी पर अंकुश लगाने कलेक्टर इलैयाराजा टी ने आदेश जारी किया है। जिसके चलते सभी अशासकीय मान्यता प्राप्त स्कूल छात्रों के उपयोग में आने वाली पुस्तकें प्रकाशक का नाम सहित तथा प्रत्येक कक्षा में ली जाने वाली विद्यालय शुल्क की सूची अब स्कूल के सूचना पटल पर प्रदर्शित करेंगे।
जानकारी अनुसार प्राइवेट स्कूलों में पुस्तकों और गणवेश को लेकर की जाने वाली भर्राशाही किसी से छुपी नहीं है। जिसपर लगाम लगाने के लिए कलेक्ट ने उक्त आदेश जारी किया है। जिसके तहत प्राइवेट स्कूल के संस्था प्रमुख किसी भी छात्रा या अविभावक को इस बात के लिए बाध्य नहीं कर सकेंगे कि पुस्तकों का पूरा सेट ही लेना पड़ेगा। जिस को जितनी पुस्तकें चाहिए उसे उतनी ही दी जावेंगी। साथ ही किसी विशेष दुकान से शिक्षण सामग्री लेने के लिए बाध्य नहीं कर सकेंगे।
शिकायत पर होगी कार्रवाई
आदेश में कहा गया है कि सभी विद्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जबलपुर को तीन दिन में स्कूलों में उपयोग होने वाली पुस्तकों की सूची तथा कक्षा में ली जाने वाली फीस का पूरा विवरण जमा करेंगे। इतना ही नहीं इस संबंध में यदि किसी पुस्तक विक्रेता या स्कूल के संस्था प्रमुख की कोई शिकायत प्राप्त होती है तो जिला प्रशासन द्वारा वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।