लवजिहाद के खिलाफ उत्तरप्रदेश सरकार का बड़ा फैसला

- उत्तर प्रदेश में नाम छुपा कर विवाह करना पड़ेगा महंगा
- धर्मांतरण अध्यादेश पर लगी मुहर
उत्तर प्रदेश में लव-जिहाद और धर्म धर्मांतरण की घटनाओं पर लगाम कसने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा सख्त कदम उठाया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में ‘उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश, 2020’ को अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने इसके लिए कहा, यह अध्यादेश ऐसे धर्म परिवर्तन को एक अपराध की श्रेणी में लाकर प्रतिषिद्ध करेगा, जो मिथ्या निरूपण, बलपूर्वक, असम्यक प्रभाव, प्रपीड़न, प्रलोभन या अन्य किसी कपट रीति से या विवाह द्वारा एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन के लिए किया जा रहा हो।
उन्होंने कहा कि यदि कोई धर्म परिवर्तन के इच्छुक होने पर विहित प्रारूप पर जिला मजिस्ट्रेट को दो माह पूर्व सूचना देनी होगी। इसका उल्लंघन किए जाने पर 06 माह से 03 वर्ष तक की सजा और ₹10,000 जुर्माने का प्राविधान किया गया है।
उत्तरप्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने बताया ‘राज्य में लव जिहाद से संबंधित अध्यादेश जबरन धर्मांतरण के आरोपी को एक से पांच साल की जेल की सजा के साथ ही 15,000 रुपए जुर्माना लगाने की छूट देता है । जबकि, नाबालिग या महिला (एससी/एसटी से संबंधित) के केस में कम से कम तीन साल और अधिकतम दस साल की सजा के साथ 25,000 रुपए जुर्माना लगाया जा सकता है । उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लंबे समय से लव जिहाद के खिलाफ कड़े कानून बनाए जाने की बात कर रहे थे । उत्तरप्रदेश में प्रचार के दौरान भी योगी आदित्यनाथ ने लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने की बात कही थी । योगी आदित्यनाथ ने कई मौकों पर कहा था कि ‘राज्य सरकार लव जिहाद को अंजाम देने वालों को कड़ी सजा देगी । उन पर कड़ी कार्रवाई के लिए राज्य सरकार खास अध्यादेश लाएगी.’ अब कैबिनेट ने अध्यादेश को आज मंजूरी दे दी है
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