जिले के संपूर्ण क्षेत्र में नलकूप खनन पर 31 जुलाई 2022 तक प्रतिबंध

चंदन गौड़
मन्दसौर | अपर कलेक्टर आर.पी.वर्मा ने बताया कि मध्य प्रदेश पेयजल परिरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 3 संशोधित अधिनियम 2002 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मंदसौर जिले की संपूर्ण क्षेत्र में नलकूप खनन पर 31 जुलाई 2022 तक प्रतिबंध लगाया जाता है। मंदसौर जिले में कोई भी व्यक्ति बिना अनुज्ञा के नलकूप खनन नहीं कर सकेगा। जो व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करेगा वह मध्य प्रदेश पेयजल परीक्षण अधिनियम की धारा 9 एवं भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत दाण्डिक कार्यवाही का भागी होगा तथा बिना अनुज्ञा के जो जल संरचना हेड पंप, नलकूप खनन, बोरवेल आदि का निर्माण होगा। वह राज्य शासन में वैष्ठित हो जाएगा अति आवश्यक होने पर नलकूप खनन की अनुमति धारा 6 में लक्षित प्रक्रिया के अनुसार पेयजल हेतु संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा।