इंदौरप्रत्यंचामध्य प्रदेश

जघन्य हत्याकांड के दो नाबालिकों का अब बाल न्यायालय में चलेगा मुकदमा...

इंदौर। जघन्य हत्याकांड में दो नाबालिकों पर बच्चों की कोर्ट में मुकदमा चलेगा। एक बालक की आयु 16 साल से महज 15 दिन ज्यादा होने और दूसरे के 17 वर्ष से अधिक का होने से किशोर न्याय बोर्ड ने बालक नहीं मानते हुए उनको मामला बड़े लोगों की कोर्ट में भेजा था।छत्रीपुरा पुलिस ने गणगौर घाट हत्याकांड वर्ष 2018 हत्या व बलवे की धारा में मुकदमा दर्ज करा था।
मामले में एक मुलजिम 16 साल 15 दिन का था,जबकि दूसरा 17 साल 23दिन का था।उनका मामला नाबालिक होने से किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष गया तो 2 साल पहले बोर्ड ने उन्हें बलिक मानकर उन्हें सेशन कोर्ट में केस चलाने का आदेश दिया था।
इन आदेशों के खिलाफ नाबालिकों के जिला कोर्ट में अपीलें की थी।नाबालिकों की और से पैरवी उच्च न्यायालय अधिवक्ता श्री कृष्ण शर्मा,श्री अभीष्ट मिश्र, ने कोर्ट में बताया की उनकी उम्र रिकॉर्ड पर है,लेकिन बोर्ड से इसकी अनदेखी की है,जबकि किशोर न्याय बोर्ड की धारा 18 में प्रावधान है कि वो 16 वर्ष से अधिक उम्र के नाबालिक आरोपी के मानसिक व शारिरिक रूप से अपराध का आंकलन कर आदेश दें।कोर्ट ने सुनवाई के बाद पाया कि बोर्ड ने धारा 18 के प्रावधान की अनदेखी की है एवं दोनों नाबालिकों को बालक ही मानते हुए कोर्ट ने अपीलें मंजूर कर बोर्ड का आदेश रद्द करदिया और कहा गया कि दोनों नाबालिकों का केस बाल न्ययालय में ही चलाया जाए।

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