तेज आवाज साइलेंसर मॉडिफाई करने वाले पर कार्यवाही

तेज आवाज साइलेंसर मॉडिफाई करने वाले पर कार्यवाही,पटाखे और तेज आवाज वाले वाहनों पर होगी कार्रवाई
अंकुल प्रताप सिंह वघेल
शहर में इन तेज आवाज वाले वाहनों के साइलेंसर की आवाज से जो तेज ध्वनि निकलती थी इस आवाज से गली मोहल्ले सड़कों पर चलने वाले आम जन को काफी तकलीफ होती थी खास कर दिल के मरीजों के लिए हानिकारक था।
यातायात पुलिस उपायुक्त, यातायात प्रबंधन, महानगर इंदौर श्री महेश चंद जैन के निर्देशानुसार मॉडिफाइड साइलेंसर लगा कर तेज वा कर्कश ध्वनि निकालने वाले वाहनों पर कार्यवाही की गई, कार्यवाही के दौरान निरीक्षक श्री मनीष डाबर को सूचना प्राप्त हुई की छोटी ग्वालटोली क्षेत्र में अंकित ऑटो पार्ट्स के मालिक द्वारा स्वयं को लाभ पहुंचाने के आशय से वाहनों में साइलेंसर को मॉडिफाई कर तेज ध्वनि उत्पन्न करने वाले एवं पटाखा छोड़ने वाला प्रतिबंधित साइलेंसर लगाने का कृत्य किया जा रहा है|
सूचना मिलने के बाद , पुलिस द्वारा एक मोटरसाइकिल MP 09 QQ 7151 देकर आरक्षक राजेश देवड़ा को अंकित ऑटो पार्ट्स की दुकान पर भेजा गया और तेज ध्वनि करने वाला एवं पटाखा फोड़ने वाला साइलेंसर लगवाने को कहा गया उक्त ऑटो पार्ट्स के दुकान मालिक अंकित छाबड़ा द्वारा ₹2000 लेकर उक्त बुलेट वाहन में प्रतिबंधित पटाखे फोड़ने वाला साइलेंसर लगा दिया गया |
ऑटो पार्ट्स दुकान मालिक अंकित छाबड़ा का उक्त कृत्य न्यायालय पुलिस आयुक्त नगरीय क्षेत्र इंदौर के प्रतिबंधित आदेश क्रमांक 10 दिनांक 19 जनवरी 2022 का स्पष्टत उल्लंघन पाया जाने पर ऑटो पार्ट्स मालिक अंकित छाबड़ा के विरुद्ध थाना छोटी ग्वालटोली पर अपराध क्रमांक 24/ 22 धारा 188 भादवी का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है |