जिले में 1 हजार 426 मतदान केंद्रों पर 7 लाख 81 हजार 767 मतदाता करेंगे मतदान : कलेक्टर सिंह

•पंचायत निर्वाचन के संबंध में स्टैंडिंग कमेटी की बैठक एवं प्रेस वार्ता संपन्न
चंदन गौड़
मन्दसौर |कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर गौतम सिंह की अध्यक्षता में त्रिस्तरीय पंचायतो के आम निर्वाचन के संबंध में स्टैंडिंग कमेटी की बैठक एवं प्रेस वार्ता का आयोजन सुशासन भवन सभागृह में शाम 4:30 बजे आयोजित किया गया। इस दौरान कलेक्टर ने निर्वाचन के सम्बंध में विस्तार से जानकारी दी। स्टैंडिंग कमेटी की बैठक व प्रेसवार्ता के दौरान आदर्श आचरण संहिता, अभ्यर्थियों के लिए आदर्श आचरण संहिता, शासकीय विभागों एवं उनके कर्मियों के लिए आदर्श आचरण संहिता, त्रि-स्तरीय पंचायतो के पदाधिकारियों एवं उनके कर्मियों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। इसके साथ ही नाम निर्देशन पत्र की प्रस्तुति और सवीक्षा तथा प्रतीक आवंटन की जानकारी प्रदान की गई। त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन अतंर्गत मंदसौर विकासखंड में 6 जनवरी एवं सीतामऊ तथा भानपुरा विकासखंड में 28 जनवरी एवं गरोठ तथा मल्हारगढ़ विकासखंड में 16 फरवरी को मतदान होगा। प्रथम व दूसरे चरण अंतर्गत होने वाले मतदान के लिए नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बैठक एवं प्रेस वार्ता के दौरान पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार पांडे, सीईओ जिला पंचायत कुमार सत्यम, अपर कलेक्टर आरपी वर्मा, एडिशनल एसपी सहित राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि, पत्रकार उपस्थित थे।
बैठक में त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन प्रक्रिया की जानकारी दी गई तथा पारदर्शी एवं निष्पक्षता पूर्ण निर्वाचन कराने संबंधी की जा रही कार्यवाही से अवगत कराया। उन्होने कहा कि जनपद एवं जिला पंचायत सदस्य के लिए मतदान ईव्हीएम मशीन के माध्यम से कराया जायेगा तथा पंच, सरपंच के लिए मतदान की प्रक्रिया मतपत्र के माध्यम से संपन्न होगी। जिला पंचायत सदस्यों के लिए नाम निर्देशन की फीस 08 हजार रूपयें, जनपद पंचायत सदस्य के लिए 04 हजार रूपयें, सरपंच पद के लिए 02 हजार रूपये तथा पंच पद के लिए 400 रूपयें नियत है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग एवं महिला अभ्यर्थियों के मामले में उपरोक्त निक्षेप राशि का आधा भाग जमा करना होगा।
नाम निर्देशन पत्र ओलीन के माध्यम से ऑनलाइन भी भरे जा सकतें है, लेकिन अभ्यर्थी को ऑनलाइन भरे गये नाम निर्देशन पत्र की हार्डकॉपी संबंधित रिटनिंग आफिसर के समक्ष निर्धारित तिथि एवं समय में जमा करनी होगी। जनपद सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य के लिए अभ्यर्थी नाम निर्देशन पत्र mplocalelection.gov.in साईट पर जाकर ऑनलाइन भी भर सकतें है। नाम निर्देशन पत्र भरने की कार्यवाही किसी भी साइबर कैफे या लोकसेवा केन्द्र अथवा एमपी ऑनलाइन आदि कियोस्क के माध्यम से की जा सकती है। इसके लिए 40 रूपयें फीस भी निर्धारित है। उन्होने बताया कि ऑनलाइन भरे गये नाम निर्देशन पत्र की हार्डकॉपी रिटनिंग आफिसर के समक्ष अनिवार्य रूप से जमा करनी होगी। ऑनलाइन नाम निर्देशन पत्र केवल जनपद एवं जिला पंचायत सदस्य के लिए ही भरे जा सकतें है। उन्होने कहा कि संपत्ति विरूपण अधिनियम, कोलहाल नियंत्रण अधिनियम सहित शस्त्र लाइसेंस जमा करने सबंधी आदि प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये गये है।
निर्वाचन के दौरान किसी भी अभ्यर्थी को प्रचार-प्रसार के लिए सभा/रैली/जुलूस इत्यादि आयोजन के पूर्व सक्षम अधिकारी की अनुमति लेना अनिवार्य होगा। मतदान समाप्ति के समय से 48 घंटे पूर्व की कालावधि के दौरान सार्वजनिक सभा/जुलूस/रैली इत्यादि पर प्रतिबंध रहेगा। अभ्यर्थी को प्रचार-प्रसार के दौरान कोविड-19 गाईडलाईन का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। आयोग द्वारा कोविड-19 संक्रमण से बचाव के लिए विस्तृत गाइडलाइन जारी की गई है। कोविड संक्रमण से बचाव के लिए मतदान दल के सदस्यों को मास्क, ग्लब्ज, सैनिटाइजर दिया जाएगा। मतदाताओं के मतदान केंद्र पर प्रवेश से पूर्व हाथ धोने के लिए साबुन पानी तथा सेनेटाईजर की व्यवस्था होगी एवं मतदान के दौरान प्रयोग के लिए ग्लब्ज प्रदान किए जाएंगे। कोविड-19 संक्रमित मतदाता मतदान के अंतिम घंटे में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी/कर्मचारियों की निगरानी में मतदान कर सकेंगे। कोविड-19 संक्रमण से सुरक्षा के लिए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।
पहले चरण के लिए निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन तथा नाम निर्देशन प्राप्त करना 13 दिसम्बर से प्रारम्भ हो गया है। नाम निर्देशन पत्र सुबह 10.30 से 3 बजे तक प्राप्त कर सकते है। अवकाश के दिनों में नाम निर्देशन पत्र नहीं लिये जायेंगे। नाम निर्देशन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 20 दिसम्बर, नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा 21 दिसम्बर, नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 23 दिसम्बर, निर्वाचन लडने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना तथा निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन 23 दिसम्बर किया जायेगा। दूसरे चरण के लिए निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन तथा नाम निर्देशन प्राप्त करना 30 दिसम्बर से प्रारम्भ होगा। नाम निर्देशन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 06 जनवरी, नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा 07 जनवरी, अभ्यार्थिता से नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 10 जनवरी, निर्वाचन लडने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना तथा निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन 10 जनवरी, मतदान (यदि आवश्यक हो) 16 फरवरी को किया जायेगा। प्रत्येक मतदान केंद्र पर एक पीठासीन अधिकारी एवं चार मतदान अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। पंचायत निर्वाचन के लिए जिस विकासखंड में निर्वाचन संपन्न होगा, जिले के भीतर उससे भिन्न विकासखंड के कर्मचारी रेंडमाइजेशन पद्धति से नियोजित किए जाएंगे। कोविड-19 प्रोटोकाल को दृष्टिगत रखते हुए मतदान कर्मियों के तीसरे रेंडमाइजेशन का समय मतदान प्रारंभ होने से 24 घंटे के पूर्व के स्थान पर 48 घंटे पूर्व किया जाएगा।
पंचायतों के आम निर्वाचन के लिए पंच, सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य का निर्वाचन प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली से संपन्न होगा। पंच एवं सरपंच पद का निर्वाचन मतपत्र पर मतांकन उपरांत मतपेटी के माध्यम से एवं जनपद पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य का निर्वाचन ईवीएम के माध्यम से संपन्न होगा। समस्त मतदान केंद्रों पर मतदान का समय सुबह 7:00 से दोपहर 3:00 बजे तक रहेगा। निर्वाचन में विभिन्न पदों के लिए मतपत्रों का रंग अलग-अलग होगा जिला पंचायत सदस्य के लिए गुलाबी, जनपद पंचायत सदस्य के लिए पीला, सरपंच के लिए नीला तथा पंच के लिए सफेद रंग के मतपत्रों का उपयोग किया जाएगा। मतदान के लिए मतदाताओं को आयोग द्वारा जारी भी 23 पहचान पत्रों में से कोई एक पहचान पत्र साथ में लाना अनिवार्य होगा।
पंच एवं सरपंच पद की मतगणना मतदान समाप्ति के बाद मतदान केंद्र पर ही की जाएगी। जनपद पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य के पदों के लिए ईवीएम से मतगणना विकासखंड मुख्यालय पर की जाएगी। पंच/सरपंच पद की मतगणना का सारणीकरण एवं परिणाम की घोषणा विकासखंड मुख्यालय पर की जाएगी। जनपद पंचायत सदस्य के मतों का सारणीकरणी परिणाम की घोषणा विकासखंड मुख्यालय पर की जाएगी। जिला पंचायत सदस्य के मतों का विकास खंड स्तरीय सारणीकरण उपरांत जिला मुख्यालय पर सारणीकरण करते हुए निर्वाचन परिणाम की घोषणा की जाएगी। त्रिस्तरीय पंचायतों के विभिन्न पदों पंच, सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य के लिए एकीकृत नाम निर्देशन पत्र (प्रारूप-4) की व्यवस्था की गई है।
स्ट्रांग रूम, मतदान केंद्रों एवं मतदान स्थलों पर आवश्यक मतगणना स्थलों पर आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी। शांतिपूर्ण एवं सुचारू मतदान सम्पन्न कराये जाने के लिए सेक्टर/जोनल मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं। निर्वाचन संबंधी शिकायतों के त्वरित निराकरण के लिए आयोग के मुख्यालय पर एक कंट्रोल रूम स्थापित कया किया गया है। जिला स्तर पर शिकायतों के निराकरण के लिए जिला स्तर पर कंट्रोल रूम बनाया गया है।
पुलिस अधीक्षक पाण्डे द्वारा बताया गया कि त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन प्रक्रिया निर्वघ्न रूप से सम्पन्न हो इसके लिए सुरक्षा के तमाम प्रबंध सुनिश्चित किए गए है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव निष्पक्ष और शांति पूर्ण तरीके से कराया जायेगा। उन्होंने संवेदनशील, अति संवेदनशील मतदान केन्द्रों की सुरक्षा के लिए तैनात किए जाने वाले बल के संबंध में भी जानकारी दी। उन्होने बताया कि जिले में पर्याप्त पुलिस व्यवस्था सुनिश्चित की गई है, किसी भी मतदाता को कोई भी भयभीत नही कर सकता है, यदि कही ऐसा करता पाया गया तो उसके खिलाफ कठोर कार्यवाही की जाएगी।